दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी: महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की सहायता, 1 अगस्त से शुरू होगा पंजीकरण

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया ऐलान, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होंगे आवेदन; पात्र महिलाओं के लिए सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश।

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली लक्ष्मी योजना को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को ₹2,500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार के इस फैसले से महिलाओं में उत्साह का माहौल है। योजना को मंजूरी मिलने के बाद कई महिलाएं दिल्ली सचिवालय पहुंचीं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार व्यक्त किया।


मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 1 अगस्त से योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पंजीकरण शुरू होगा। उन्होंने कहा कि यह योजना नारी शक्ति के सम्मान, आत्मनिर्भरता और महिलाओं के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।


ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से होगा आवेदन


सरकार ने पात्र महिलाओं की सुविधा के लिए e-District Delhi पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है। साथ ही विभिन्न स्थानों पर विशेष पंजीकरण शिविर भी लगाए जाएंगे, ताकि कोई भी पात्र महिला जानकारी के अभाव में इस योजना के लाभ से वंचित न रहे।


कौन-कौन होंगी पात्र?


योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदिका कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली की निवासी हो तथा परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक परिवार से केवल एक पात्र महिला को ही लाभ मिलेगा। इसके अलावा आयकरदाता परिवार, तीन से अधिक बच्चों वाले परिवार और अन्य निर्धारित अपात्र श्रेणियां इस योजना के दायरे में नहीं आएंगी।


आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज


आधार कार्ड, दिल्ली निवास प्रमाण, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), राशन कार्ड और पैन कार्ड (यदि आवश्यक हो) आवेदन के समय आवश्यक होंगे।


कैसे मिलेगा लाभ?


सरकारी जानकारी के अनुसार योजना के तहत मिलने वाली ₹2,500 मासिक सहायता में से ₹1,000 लाभार्थी निकाल सकेगी, जबकि ₹1,500 तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि वाले आरडी (Recurring Deposit) में जमा किए जाएंगे। अवधि पूरी होने पर यह राशि ब्याज सहित लाभार्थी के खाते में जमा कर दी जाएगी।


हमारी अपील


हम समस्त दिल्लीवासियों से आग्रह कर रहे हैं कि आवेदन केवल आधिकारिक e-District Delhi पोर्टल या सरकार द्वारा अधिकृत पंजीकरण शिविरों के माध्यम से ही करें और किसी भी अनधिकृत वेबसाइट या एजेंट से सावधान रहें।

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