J&K के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला का हुआ तलाक़, 32 वर्ष पहले हुई थी शादी

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला के बीच वर्षों से चल रहा वैवाहिक विवाद आखिरकार समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की आपसी सहमति के आधार पर तलाक को मंजूरी देते हुए उनके वैवाहिक संबंध को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया।

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अदालत को बताया कि उनके बीच लंबे समय से चले आ रहे सभी विवादों का समाधान हो चुका है। साथ ही, उन्होंने स्पष्ट किया कि वे अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपसी सहमति से विवाह समाप्त करने का निर्णय लिया है।

सुनवाई के दौरान उमर अब्दुल्ला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि तलाक के अलावा दोनों पक्षों के बीच लंबित अन्य कानूनी मामलों को भी वापस लेने पर सहमति बन गई है और अब उनके बीच कोई विवाद शेष नहीं है।

दोनों पक्षों की सहमति पर संतोष व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब पति-पत्नी सभी मतभेद सुलझाकर शांतिपूर्ण समाधान पर पहुंच चुके हैं, तो अदालत भी उसी आधार पर मामले का निपटारा कर सकती है। इसके बाद कोर्ट ने आपसी सहमति से तलाक की डिक्री जारी कर दी।

उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला लंबे समय से अलग रह रहे थे और उनका तलाक का मामला कई वर्षों से न्यायिक प्रक्रिया में लंबित था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ दोनों के बीच चला आ रहा वैवाहिक विवाद पूरी तरह समाप्त हो गया है और दोनों अपने-अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकेंगे।

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