Paytm पेमेंट्स बैंक पर अंतिम कार्रवाई, दिल्ली हाई कोर्ट ने बंद करने का दिया आदेश

Paytm Payments Bank Limited (PPBL) को बंद करने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार (28 जुलाई) को जानकारी दी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंक को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। केंद्रीय बैंक के अनुसार, बैंक का लाइसेंस पहले ही रद्द किया जा चुका था और अब अदालत का यह फैसला लिक्विडेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए है।


RBI के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने 8 जुलाई और 22 जुलाई, 2026 को पारित आदेशों के तहत बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और कंपनीज एक्ट, 2013 के प्रावधानों के अनुसार Paytm Payments Bank के लिक्विडेशन की अनुमति दी है।


कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर गिरीकुमार एम. नायर को बैंक का आधिकारिक लिक्विडेटर नियुक्त किया है। उन्हें बैंक की संपत्तियों, देनदारियों और लिक्विडेशन से जुड़े सभी मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है।


RBI ने बताया कि 8 जुलाई, 2026 से आधिकारिक लिक्विडेटर बैंक के निदेशक मंडल (Board of Directors) की सभी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। अब बैंक के संचालन और लिक्विडेशन से जुड़े सभी फैसले उनकी निगरानी में लिए जाएंगे।


गौरतलब है कि RBI ने अप्रैल 2026 में लगातार नियामकीय नियमों के उल्लंघन और जमाकर्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का हवाला देते हुए Paytm Payments Bank का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था। अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद बैंक को बंद करने की कानूनी प्रक्रिया औपचारिक रूप से आगे बढ़ेगी।

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